"विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को पेंशन" योजना हरियाणा सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 1980-81 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य उन महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है जो अपना भरण-पोषण नहीं कर सकती हैं और जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। इस योजना के तहत, 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की विधवा और बेसहारा महिलाएं पेंशन के लिए पात्र हैं यदि वे हरियाणा की निवासी हैं और आवेदन जमा करने के समय कम से कम एक वर्ष से राज्य में रह रही हैं।